Taxpayers got big relief from the decision of the Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से करदाताओं को मिली बड़ी राहत, अब आयकर विभाग नहीं कर सकेगा मनमानी


आयकर:  हाल ही में आयकर विभाग से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले से देश के करोड़ों करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी और आयकर विभाग की मनमानी पर लगाम लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि आयकर विभाग को आयकर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई करनी होगी और बिना ठोस सबूत के करदाताओं को परेशान नहीं किया जा सकेगा।

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धारा 153ए के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा है कि आयकर अधिनियम की धारा 153A के अनुसार, अगर विभाग को किसी व्यक्ति की तलाशी के दौरान ठोस सबूत नहीं मिलते हैं, तो करदाता की आय को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं दिखाया जा सकता है। यह फ़ैसला आयकर विभाग की मनमानी रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे उन करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी जो बेवजह परेशान होते हैं और जो अक्सर संदेह के आधार पर आयकर विभाग की कार्रवाई का शिकार हो जाते हैं।

पुनर्मूल्यांकन पर महत्वपूर्ण नोट

आयकर विभाग आईटीआर के आधार पर या किसी अन्य संदेह होने पर कर मामलों का आकलन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आयकर अधिनियम की धारा 153ए के अनुसार, विभाग उन मामलों को फिर से नहीं खोल सकता है, जिनमें आकलन पहले ही पूरा हो चुका है। नियमों के अनुसार, किसी मामले का पुनर्मूल्यांकन तभी किया जा सकता है, जब तलाशी के दौरान करदाता के खिलाफ ठोस सबूत मिले हों। यह स्पष्टीकरण करदाताओं को अनावश्यक परेशानी से बचाएगा।

ठोस सबूत मिलने पर मामला फिर से खोला जा सकता है

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग के लिए एक विकल्प भी खुला रखा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आयकर विभाग को बाद में कोई ठोस सबूत मिलता है तो टैक्स चोरी के मामले को फिर से खोला जा सकता है। सामान्य मामलों में नियम है कि तीन साल के बाद किसी भी मामले की जांच नहीं की जाती है, लेकिन गंभीर मामलों में या 50 लाख रुपये से अधिक की आय छिपाने के मामलों में विभाग 10 साल बाद भी जांच कर सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि वास्तविक टैक्स चोरी के मामले बिना जांच के न रहें।

उच्च न्यायालय के निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय की सहमति

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने हाईकोर्ट के पहले के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया का करदाताओं पर गहरा असर पड़ता है। अगर कोई करदाता वास्तव में दोषी नहीं है तो उसे कई अनावश्यक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिससे उसे मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कोर्ट ने विभाग को निर्देश दिया है कि वह पहले पुख्ता सबूत जुटाए और फिर कोई भी मामला आगे बढ़ाए।

धारा 153A का महत्व

आयकर अधिनियम की धारा 153A में किसी व्यक्ति या करदाता की आय से संबंधित जांच या तलाशी का प्रावधान है। इसके तहत किसी की आय की जांच की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है। इस धारा के तहत अघोषित आय पर टैक्स लगाया जा सकता है। इसके अलावा धारा 147 और 148 के तहत किसी मामले का दोबारा आकलन और दोबारा जांच की जा सकती है, लेकिन इसके लिए भी ठोस आधार होना चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का व्यापक प्रभाव

इस फैसले का बहुत बड़ा असर होगा और इससे आयकर विभाग में पारदर्शिता आएगी। अब बिना किसी ठोस आधार के करदाताओं को परेशान नहीं किया जाएगा। साथ ही, यह फैसला आयकर विभाग को अपने कामों में और अधिक सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे कर कानूनों के उचित क्रियान्वयन में मदद मिलेगी और करदाताओं के अधिकारों की भी रक्षा होगी।

करदाताओं के लिए इसका क्या मतलब है?

इस फैसले का मतलब है कि अब आयकर विभाग बिना किसी ठोस सबूत के करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएगा। अगर किसी मामले में पहले ही असेसमेंट हो चुका है तो उसे नए सबूतों के बिना दोबारा नहीं खोला जा सकेगा। इससे करदाता बेवजह की परेशानी और मुकदमेबाजी से बच सकेंगे। हालांकि, यह फैसला ईमानदार करदाताओं की रक्षा करते हुए कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता बंद नहीं करता।

आयकर विभाग के लिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए ही कार्रवाई की जाए। विभाग को करदाताओं के अधिकारों का सम्मान करना होगा और बिना ठोस आधार के किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जा सकता। इस फैसले से विभाग के कामकाज में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला करदाताओं के अधिकारों की रक्षा और आयकर विभाग की मनमानी को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। इस फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि आयकर विभाग अपनी शक्तियों का उचित उपयोग करे और आयकर अधिनियम के प्रावधानों का पालन करे।

अस्वीकरण

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी कानूनी मामले पर व्यक्तिगत सलाह के लिए कृपया किसी योग्य कर सलाहकार या वकील से परामर्श लें। लेख में दी गई जानकारी के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे।

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