The government clarified its stand on the change in the retirement age of central government employees

केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बदलाव पर सरकार ने अपना रुख साफ किया रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी The government clarified its stand on the change in the retirement age of central government employees. Increase in retirement age

रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी: हर कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान रिटायरमेंट की योजना बनाता है। यह जीवन का एक अहम पड़ाव होता है जिसमें कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पेंशन जैसे लाभ मिलते हैं। अलग-अलग विभागों और पदों के हिसाब से रिटायरमेंट की उम्र तय होती है। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है, जिसमें सरकार ने अपना रुख साफ किया है।

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राज्यसभा में उठा रिटायरमेंट उम्र का मुद्दा

केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजवीर सिंह ने राज्यसभा में दो अहम सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट को समय से पहले करने की योजना बना रही है और दूसरा, क्या तय समय सीमा के बाद रिटायरमेंट लेने के इच्छुक कर्मचारियों के लिए कोई नीति है।

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केंद्रीय मंत्री का स्पष्ट जवाब

इन सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में कोई बदलाव करने पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्दी या देर से रिटायरमेंट को लेकर कोई नई नीति नहीं बनाई जा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु न तो बढ़ेगी और न ही घटेगी।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नियम और प्रावधान

केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के प्रावधान लागू होते हैं। इन नियमों के तहत कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने का विकल्प भी दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि इच्छुक कर्मचारी पहले से स्थापित नियमों और मापदंडों के अनुसार कभी भी वीआरएस ले सकते हैं।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के विकल्प और नियम

किसी भी कर्मचारी के पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने का विकल्प होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होता है। ये मानदंड अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 और केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) पेंशन नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार तय किए गए हैं। वीआरएस लेना पूरी तरह से कर्मचारी की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं।

राज्यसभा में दिए गए जवाब से यह साफ हो गया है कि सरकार फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में कोई बदलाव नहीं कर रही है। न तो आयु घटाई जा रही है और न ही बढ़ाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल इस संबंध में कोई नई नीति या योजना नहीं बनाई जा रही है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

वीआरएस लेने की प्रक्रिया और शर्तें

अगर कोई कर्मचारी समय से पहले रिटायर होना चाहता है तो उसे वीआरएस के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए उसे सरकार द्वारा तय किए गए मापदंडों को पूरा करना जरूरी है। ये मापदंड सेवा की अवधि, आयु और अन्य विभागीय नियमों के आधार पर हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि वीआरएस लेना कर्मचारी का निजी फैसला है और सरकार इसके लिए बाध्य नहीं करती है।

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भविष्य के लिए सरकार की नीति

केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा दिए गए जवाब से भविष्य के लिए सरकार की नीति साफ हो गई है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मनचाहे समय पर रिटायरमेंट लेने के लिए कोई नई योजना नहीं बनाई जा रही है। कर्मचारियों को मौजूदा नियमों और प्रावधानों का पालन करना होगा।

कर्मचारियों के लिए क्या है महत्वपूर्ण

इस अपडेट से केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। उनके लिए यह समझना जरूरी है कि फिलहाल रिटायरमेंट की उम्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेना चाहता है तो उसे पहले से तय नियमों और मापदंडों का पालन करना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को अपने सेवा नियमों और अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए।

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में साफ तौर पर कहा है कि वह केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में कोई बदलाव नहीं कर रही है। न तो समय से पहले और न ही देर से रिटायरमेंट के लिए कोई नई नीति बनाई जा रही है। इससे कर्मचारियों को अपने भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलेगी। पहले से मौजूद नियमों के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

अस्वीकरण

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। सेवानिवृत्ति से संबंधित नियम और प्रावधान समय-समय पर बदल सकते हैं। कृपया अपने विभाग या मानव संसाधन विभाग से नवीनतम जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करें। इस लेख में दी गई जानकारी राज्यसभा में सरकार द्वारा दिए गए उत्तरों पर आधारित है। विशिष्ट मामलों के लिए कृपया संबंधित अधिकारियों या विशेषज्ञों से परामर्श लें।

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