MP Viklang Pension Yojana

विकलांग पेंशन योजना:  भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें  अपने राज्यों के नागरिकों के लिए पेंशन योजनाएं चलाती हैं और विभिन्न नागरिक इन  योजनाओं का लाभ उठाते हैं  । केंद्र सरकार विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना और कल्याणी पेंशन योजना जैसी पेंशन योजनाओं के माध्यम से देश के जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

दिव्यांग नागरिकों के लिए सरकार लाई नई योजना 

आज हम  सरकार की एक ऐसी ही योजना के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है विकलांग  पेंशन  योजना  । इस योजना के तहत उन नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो विकलांग हैं। यह योजना सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों के लिए शुरू की गई है।   भारत सरकार द्वारा  सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को पात्रता के अनुसार ₹600 से लेकर ₹1000 तक की मासिक पेंशन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना  का लाभ लाभार्थियों को सीधे मिलता है  । पेंशन  की आर्थिक राशि  DBT  के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाती है  ।

इस योजना के तहत दिव्यांग नागरिकों को वित्तीय सहायता दी जाती है

इस योजना का लाभ राज्य सरकारों द्वारा भी दिया जाता है। ऐसे में  योजना के तहत मिलने वाली राशि  अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती है।  योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा ₹600 प्रदान किए जाते हैं  । इसके बाद राज्य सरकार अपनी मर्जी से राशि बढ़ा या घटा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस विकलांग पेंशन योजना का लक्ष्य विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इस योजना का लाभ उठाकर विकलांग नागरिक किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे।

विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक पात्रता 

  • विकलांगता पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए   आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए।
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा अधिकतम आयु 59 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य  सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को  आयकर नहीं देना चाहिए।
  • योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिक के पास विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए।
  • आवेदक के पास योजना से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
  • इस योजना के तहत भारत सरकार   गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और बीपीएल राशन कार्ड रखने वाले परिवारों को लाभ प्रदान करेगी।
  • आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं लेता है।
अटल पेंशन योजना फॉर्म

योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज 

  • Aadhar card
  • वोटर कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • अधिवास प्रमाणपत्र
  • विकलांगता प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

योजना के तहत आवेदन कैसे करें

  • विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के लिए आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर जाना होगा  ।
  • यहां आपको वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर पेंशन हेतु आवेदन पत्र का विकल्प दिखाई देगा।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
  • इसके बाद योजना से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र जमा करना होगा।
  • अब आपको आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना होगा।
  • निकाले गए प्रिंटआउट को अपने नजदीकी जिला पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र जमा करके पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं।
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कुछ उपयोगी महत्वपूर्ण लिंक

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